कुशीनगर : निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 15 से 28 फरवरी के मध्य-डीएसओ

135

डाक टाइम्स न्यूज ब्यूरो कुशीनगर ।
जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 15.02.2024 से 28.02.2024 के मध्य जनपद में प्रचलित उचित दर दुकानों से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण में कराया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डो पर 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि उपभोक्ताओं में कोई भ्रम की स्थिति न रहें। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 28.02.2024 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उन्होंने जनपद के समस्त कार्डधारकों को अवगत कराया कि वितरण तिथियों में अनुमन्य आवश्यक वस्तुएँ उचित दर दुकानों से प्राप्त कर ले, साथ ही उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेता निःशुल्क वितरण की सूचना दुकानों पर प्रदर्शित करे तथा पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित करें।वितरण में शिकायत/अनियमतता पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

              विज्ञापन             

 

               विज्ञापन            



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here