डाक टाइम्स न्यूज ब्यूरो कुशीनगर । अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर रविकान्त यादव ने बताया की आज उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वाधान में लैंगिक समानता (पीसीपीएनडीटी एक्ट) एवं महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन सभागार कक्ष, मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर में किया गया। शिविर का संचालन अजय दूबे द्वारा किया गया। इस शिविर में महिलाआें को समानता का अधिकार व उनके हित संरक्षण कानून, भ्रुण हत्या आदि के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा अपने सम्बोधन में महिलाओं को उनको समानता के अधिकार एवं उनके हित संरक्षण कानून, घरेलू हिंसा एवं भ्रुण हिंसा के बारे में बताया गया। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि समाज में बेटे-बेटियों में भेदभाव रखा जाता है। बेटे को अच्छी शिक्षा दी जाती है। बेटियों से घर का काम कराया जाता है। यह एक प्रमुख सामाजिक कुरीति है। हमें अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस भेदभाव में हमारे समाज की महिलाओं का अत्यधिक योगदान होता है। उन्होंने कहा की हमारे समाज की महिलाओं को चाहिए कि वह घर के बेटे-बेटियों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करेंं। इस अवसर पर डा0 सुरेश पटारिया मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0 संजय गुप्ता अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० ज्योत्सना, अजय भूषण दूबे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण राजकुमार वर्मा, विजय कुमार मिश्र, सुधीर यादव पीएलवी आदि काफी संख्या में एएनएम उपस्थित रहीं।