डाक टाइम्स न्यूज ।
- समाधान योजना पुनः हुई लागू
- समाधान योजना में स्टाम्प कमी के वादों को कराएं निस्तारित
- स्टांप कमी के वादों की समाधान योजना 31 मार्च तक हुई लागू
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जन सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू की है, जिसके अनुसार समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्प वाद/स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी में यदि पक्षकार संदर्भ आख्या में इंगित कमी स्टाम्प स्टाम्प शुल्क की धनराशि को देय ब्याज के साथ जमा करने को इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।प्रार्थना पत्र की प्राप्ति उपरांत न्यायालय द्वारा एक सप्ताह में संदर्भ आख्या में इंगित कमी की धनराशि की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तत्पश्चात न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी धनराशि तथा ब्याज एवं रूपये 100 के टोकन के अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार के मद संख्या – 0030 में जमा कराने हेतु पक्षकार को अवगत कराया जायेगा। पक्षकार एक सप्ताह में धनराशि कोषागार में जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, जिसकी पुष्टि के उपरान्त न्यायालय/मा0 सी0सी0आर0ए0 के पीठासीन अधिकारी स्टांप कमी एवं ब्याज धनराशि मय अर्थदंड के कोषागार में जमा कराए जाने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत रशीद के दृष्टिगत बाद को रु0 100/ के टोकन अर्थदंड के साथ निस्तारित कर दिया जायेगा। यह समाधान योजना दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।