कुशीनगर : फसल अवशेष को न जलाने पर हुई विशेष चर्चा, किसानों को किया गया जागरूक

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डाक टाइम्स समाचार पत्र ब्यूरो कुशीनगर ।
दिनांक 22/09/2023 को विकास खण्ड रामकोला, न्याय पंचायत खोटही और लालाछपरा के पंचायत भवन पर कृषि विभाग के सहायक तकनीक प्रबनधक मार्कंडेय तिवारी ने किसानो को प्रमोशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजनान्तर्गत फसल अवशेष जलाने से carbon dioxide, Carbon monoxide, sulphur dioxide जैसी विषैली गैसें निकती हैं जिससे त्वचा रोग,हृदय एवं फेफडे की बीमारी होती है NPK sulphur सूक्ष्म पोषक तत्व एवं carbon, PH, नमी , जैविक पदार्थ प्रभावित होते हैं। उन्होंने बताया कि वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को नष्ट किया जा सकता है इसके अलावा इन सी टू योजना के तहत मिलने वाले यंत्रों से इसे छोटे छोटे

टुकडो में करके सडाया जा सकता है। राष्टीय हरित क्रांति प्राधिकरण अदियनियम धारा 24व26के अन्तरगत खेत में फसल अवशेष जलाना एक दंडीय अपराध है 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल पर 2500 रुo प्रति घटना। 2 से 5 एकड़ तक 5000 रूo प्रति घटना तथा 5 एकड़ अधिक पर 15000 रूo तथा अपराध कि पुनरावृति करने पर कारावाश एवम अर्थदंड का भी प्राविधान है इसमे ग्राम प्रधान रामदेव प्रसाद, तथा संतोष यादव कृषक शम्भू मौर्या, रामाशीष,गोमल कुशवाहा, प्रभु, पूनम विषकर्मा, रीता देवी,गीता देवी, शैलेश जाहर,मालती, पवन, आदि र्कृषक व बिभागीय कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

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