Big Breaking News :- ज़नसूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने अधिशासी अधिकारी को किया तलब, मचा हड़कंप

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डाक टाइम्स न्यूज । जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जन सूचना न देने का कारण राज्य सूचना आयोग ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज को नोटिस जारी कर तलब किया है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ था लेकिन 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस कानून को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस कारण विभाग के जन सूचना अधिकारियों द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना समय पर नहीं दे रहे हैं, और जन सूचना अधिकारियों द्वारा आधी अधूरी सूचना देकर गुमराह जरूर किया जाता है। क्योंकि विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार और सरकारी धन में किए गए घोटालों को छुपाने के लिए जन सूचना अधिकारी विधि का पालन न करते हुए जानबूझकर सूचना नहीं देना चाहते हैं। कुशीनगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज से कुछ बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, लेकिन समय सीमा के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया। सूचना न मिलने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी जिलाधिकारी कुशीनगर को आवेदन किया, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज को पत्र के माध्यम से य़ह निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराए, लेकिन डीएम के निर्देश के बाद भी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया और जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया गया। जिससे अपीलार्थी मजबूर होकर राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील कर कानून का उल्लंघन करने पर अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने और सूचना देने की मांग करते हुए आयोग से गुहार लगाई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर को नोटिस जारी कर तलब किया है। नोटिस मिलते नगर पंचायत कप्तानगंज में हड़कंप मचा हुआ है। जबकि राज्य सूचना आयोग का पत्र आने के बाद भी जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज से मांगी गई सूचनायें उपलब्ध नहीं कराई गई। आखिर नगर पंचायत कप्तानगंज कार्यालय द्वारा जानकारी देने में इतनी आना-कानी क्यों की जा रही है। निश्चित रूप से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज द्वारा नियमों का हवाला देते हुए जानकारी न देकर सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जानबूझकर सूचना नहीं दी गई। उक्त मामले में राज्य सूचना आयोग ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज को तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी सुनवाई 23 जनवरी 2025 को होगी है।