डाक टाइम्स न्यूज समाचारपत्र ब्यूरो कुशीनगर।
- अनुसूचित जाति व अन्य सामान्य वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय सारिणी हुई निर्गत
- अब JEE mains/JEE CUP/CUT मे आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति होगी देय
- 75 प्रतिशत या अधिक उपस्थिति वाले को ही मिलेगी छात्रवृत्ति योजना का लाभ
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी जारी की गयी है। जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार प्रसार कराए जाने संबंधी बिंदुवार निर्देश प्राप्त हुए है। उन्होंने जारी गाइड लाइन के क्रम में समस्त संस्थानों को निर्देशित किया है कि नियमावली के मुख्य बिंदु यथा- AKTU व BTE के नॉन काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि JEE Mains/JEE CUP/CUET की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी।
2- समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि 75 प्रतिशत या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देय है।
3- समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि छात्र/संस्था/ विश्विद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करने हेतु संवेदनशीलता बरती जाय।
4-संस्थाओं को सचेत किया जाता कि ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमों के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें, किसी दशा में संस्था या विश्वविद्यायल अपने स्तर पर आवेदन को पेंडिग न रखें।
5-संस्थाओं / विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही DSC से लॉक किया जाय। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाय।
6-किसी भी दशा में संस्था/ विश्वविद्यायल स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक छात्रों के आवेदन अग्रसारित न करें, तथा विचलन की स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा।
7- समस्त संस्थानों को सचेत किया जाता है कि गत वर्ष कई संस्थानों ने पाठ्यकमो में फीस लॉक नहीं किया था, इसलिए सभी पाठ्यक्रमों की फीस लांक की जाय व गलत छात्रों का डाटा सत्यापित न करके डाटा को ब्लांक किया जाय। विचलन की स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा।
8-संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्रों को अवगत कराये कि फार्म भरते समय गत वर्ष के परीक्षाफल में सही-सही पूर्णाक व प्राप्तांक भरा जाय तथा दो सेमेस्टर होने पर दोनो सेमेस्टर के पूर्णाक व प्रप्तांक को जोड़कर पेज में यथा स्थान भरा जाय।
9-भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में संस्थाओं / विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सूचित किया जाता है कि छात्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाय, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिग एवं एन०पी०सी०आई० से मैपिग अवश्य करवाई जाय।
10-भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में INO/HOI का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले INO/HOI ही छात्रों के आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे। उक्त कार्य एन०आई०सी० के माध्यम से यथाशीघ्र कराई जायेगी।
11- संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरान्त ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी संबंधित को निर्देशित किया है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा।