डाक टाइम्स न्यूज ब्यूरो कुशीनगर ।
जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने होली पर्व पर जनपद में लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुशीनगर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप्स, बार, भॉग व ताड़ी की थोक व फुटकर दुकानें दिनांक 25.03.2024 को बन्द रखे जाने हेतु आदेशित किया है। उक्त बंदी के सापेक्ष अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।